कल 19 फरवरी 2025 को सऊदी अरब में नए लेबर कानून लागू हो चुके हैं।
Saudi Arabia के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे सऊदी में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के लिए कई बदलाव किए गए हैं। पुराने कई श्रम कानूनों को समाप्त कर नए नियम लागू किए गए हैं।
नौकरी छोड़ने और निकालने के नए नियम
अब अगर कोई प्रवासी कर्मचारी अपनी कंपनी छोड़ना चाहता है, तो उसे सिर्फ 30 दिन पहले Notice देना होगा। वहीं, अगर कोई कफील (sponsor) या कंपनी अपने कर्मचारी को निकालना चाहता है, तो उसे कम से कम 60 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होगा।
रिहाइश और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अनिवार्य
अब कफील (sponsor) या कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए रहने की सुविधा और ट्रांसपोर्ट देना होगा। यदि वे यह सुविधा नहीं दे सकते, तो इसके बदले उन्हें अलाउंस (भत्ता) देना होगा।
प्रोविजन पीरियड में बदलाव
नए Work Visa पर आने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविजन पीरियड 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, बशर्ते यह उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज हो।
महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम
सऊदी अरब में महिला कर्मचारियों को अब प्रसूति अवकाश (मेटरनिटी लीव) के रूप में 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी।
ओवरटाइम के नए नियम
अब कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो Overtime के बदले या तो अतिरिक्त वेतन लें या फिर उतने समय की छुट्टी प्राप्त करें। यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे की ओवरटाइम करता है, तो वह या तो उसका वेतन ले सकता है या फिर 1 दिन की छुट्टी का विकल्प चुन सकता है।
ये नए कानून प्रवासी श्रमिकों के कार्य वातावरण को बेहतर और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
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