फाइनल एग्जिट के नियमों में बदलाव
अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनल एग्जिट से जुड़ा ये नया नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब Final Exit की प्रक्रिया आपके इकामा (Iqama) की वैधता से जुड़ गई है।
नया नियम क्या है?
अब अगर आप फाइनल एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आपके इकामा में कम से कम 30 दिन का वैध समय होना चाहिए।
पहले इकामा खत्म होने के बाद भी 60 दिन तक सऊदी में रुकने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया है।
इकामा और फाइनल एग्जिट साथ खत्म होंगे
जैसे ही आपका इकामा खत्म होगा, आपका फाइनल एग्जिट भी रद्द माना जाएगा।
अगर आप इकामा खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो आपको वहां से लौटा दिया जाएगा और दोबारा फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ेगा।
खुद चेक करें इकामा की वैधता
जवाज़ात ने भले ही 30 दिन की शर्त रखी हो, लेकिन कई बार कम दिनों में भी फाइनल एग्जिट लग जाता है।
फिर भी आप पर निर्भर करता है कि रिस्क न लें।
अब्शर या मुक़ीम पोर्टल के ज़रिए आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा में कितने दिन बाकी हैं।
कब फाइनल एग्जिट लगवाना चाहिए?
- अगर इकामा में 30 दिन या उससे ज्यादा समय बचा है, तो आप फाइनल एग्जिट लगवाकर उस पूरे समय तक रुक सकते हैं।
- अगर सिर्फ 2–3 दिन बचे हैं, तो आपको उन्हीं दिनों में सऊदी छोड़ना होगा।
- समय सीमा पार होते ही आपका फाइनल एग्जिट अमान्य हो जाएगा।