विदेशी कामगारों के लिए सऊदी सरकार की नई पॉलिसी
Saudi Arabia की किवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म से विदेशी नागरिकों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। अब अगर किसी विदेशी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो सरकार की तरफ से उसे 60 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान वो या तो नकल कफाला करा सकता है या फिर Final Exit Visa लगाकर सऊदी छोड़ सकता है।
अगर 60 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उस व्यक्ति के ऊपर Huroob यानी भगोड़े का टैग ऑटोमेटिक लग जाएगा। और एक बार हुरूब लग जाने के बाद वह हटाया नहीं जा सकता, चाहे फीस भर भी दी जाए।
कफील और कंपनियों की नई चाल
कई कंपनियां और कफील अब यह करने लगे हैं कि जैसे ही कोई कामगार छुट्टी पर जाता है और उसका Iqama Expire हो जाता है, तो वे खुद ही उसका Iqama Renew कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वो दूसरा वीज़ा लेकर सऊदी वापस ना आ सके।
नकल कफाला से जुड़े ज़रूरी सवाल
- अगर इकामा एक्सपायर हो गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो नकल कफाला हो सकता है।
- अगर कंपनी तीन महीने से सैलरी नहीं दे रही है और इकामा एक्सपायर है, तो भी नकल कफाला कराया जा सकता है।
- सैलरी और बोनस लेने के लिए लेबर कोर्ट में केस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले नकल कफाला करा लें।
- कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 60 दिन का टाइम मिलता है, उसी दौरान एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर वक्त पर नहीं किया तो हुरूब लग जाएगा।
- कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही, कम से कम 60 दिन पहले, कीवा पर या मेल के ज़रिए अपने कफील को नोटिस दें।
कॉन्ट्रैक्ट की डेट कैसे पता करें?
कई लोगों का कॉन्ट्रैक्ट Qiwa पोर्टल पर दिखता है। अगर नहीं दिख रहा है तो कंपनी से मेल या WhatsApp के जरिए जानकारी ली जा सकती है।