भारत सरकार की तरफ से पासपोर्ट के बारे में नया कानून
INDIA: भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में एक नया बदलाव किया है। इस कानून के तहत, 1 October 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों के पासपोर्ट आवेदन के लिए Birth Certificate अनिवार्य कर दिया गया है। यह Birth Certificate भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथॉरिटी, जैसे कि नगरपालिका, द्वारा जारी किया जाना चाहिए। केवल अधिकृत संस्थानों से जारी Birth Certificate ही पासपोर्ट आवेदन के लिए मान्य होगा।
पासपोर्ट बनवाने के लिए अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी
सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 October 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही पर्याप्त होगा। इसके अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। पहले के नियमों के तहत, पासपोर्ट आवेदन के लिए कई तरह के दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
पुराने नियम अब भी लागू रहेंगे
जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, उनके पासपोर्ट आवेदन पुराने नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज़, जैसे कि मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि प्रस्तुत करने होंगे। पुराने नियमों के तहत, जन्मतिथि सत्यापन के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन नए कानून के तहत, यह प्रक्रिया अब आसान हो गई है।
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य
जो भी बच्चे 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे हैं, उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द उनका Birth Certificate बनवा लें। इससे भविष्य में पासपोर्ट बनवाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और प्रक्रिया भी आसान होगी।
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