GPF के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर GPF भुगतान में देरी पर मिलेगा ब्याज

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला

GPF: सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है कि अब भुगतान में देरी होने पर जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) की बकाया राशि पर भी ब्याज मिलेगा। अभी तक रिटायरमेंट के बाद GPF की राशि समय पर नहीं मिलने पर ब्याज नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि देरी होने पर रिटायरमेंट के बाद भी बकाया राशि पर ब्याज मिलेगा।

कार्मिक मंत्रालय का निर्णय

कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। हाल ही में विभाग को ऐसे संदर्भ मिले हैं, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के GPF के विलंबित भुगतान पर ब्याज देने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके लिए 2017 के ज्ञापन का हवाला देते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया कि जीपीएफ की राशि कर्मचारी की निजी संपत्ति मानी जाएगी और किसी अनुशासनात्मक मामले का इससे कोई संबंध नहीं होगा।

जीपीएफ भुगतान में देरी पर ब्याज के नियम

सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के नियम 114 के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर GPF बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर ब्याज देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों को GPF भुगतान में देरी होने पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Conclusion:

सरकार ने फैसला किया है कि अगर जीपीएफ का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो बकाया राशि ब्याज सहित दी जाएगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को GPF की राशि समय पर मिल सकेगी और अगर देरी होती है तो सरकार ब्याज सहित राशि का भुगतान करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है।

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