एग्जिट परमिट कानून क्यों चर्चा में है?
कुवैत सरकार ने हाल ही में Exit Permit Law लागू किया है। अब किसी भी प्रवासी कर्मचारी को देश से बाहर जाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। यह नियम खास तौर पर उन प्रवासियों पर असर डाल रहा है, जो वीकेंड पर दुबई, बहरीन या अन्य Gulf countries घूमने जाते थे और सोमवार को समय पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते थे।
प्रवासियों की परेशानियाँ
- कुवैत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवासी बाहर जाने से पहले Exit Permit लेना ज़रूरी है।
- छुट्टी के लिए कफील (Sponsor) की मंजूरी जरूरी हो गई है।
- कई कफील छुट्टी देने से मना कर देते हैं, जिससे कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
एयरलाइंस और अर्थव्यवस्था पर असर
यह नियम सिर्फ प्रवासियों पर ही नहीं, बल्कि कुवैत की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है।
- पहले वीकेंड ट्रैवल से एयरलाइंस की टिकट बिक्री बढ़ती थी, अब उसमें कमी आई है।
- 2025 में कुवैत एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या अन्य Gulf countries airports की तुलना में सबसे कम रही।
क्या यह कानून खत्म होगा?
कई विशेषज्ञों और प्रवासियों का मानना है कि Kuwait Exit Permit Law 2025 को या तो खत्म किया जाना चाहिए या फिर इसमें बदलाव जरूरी है। अभी यह देखना बाकी है कि सरकार इस नियम को जारी रखेगी या प्रवासियों को राहत देगी।