Saudi Arabia की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक अहम घोषणा की है, जो सभी कफील (Sponsor) और कंपनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस नए निर्देश के अनुसार, यदि आपके यहाँ कोई प्रवासी वर्कर हज के लिए जाना चाहता है, तो उसे 10 दिन से लेकर 15 दिन तक की पेड लीव देने का प्रावधान किया गया है।
पेड लीव के लिए जरूरी शर्तें
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- वर्कर को लगातार 2 साल उसी कफील (Sponsor) या कंपनी के पास काम करते हुए हो चुके हों।
- वर्कर ने इससे पहले हज ना किया हो। यानी, यह उसके जीवन का पहला हज होना चाहिए।
इन शर्तों को पूरा करने पर कर्मचारी को सैलरी सहित 10 से 15 दिन तक की छुट्टी दी जाएगी, जिससे वह सुकून से हज अदा कर सके।
कंपनियों और कफील के अधिकार
घोषणा में यह भी साफ किया गया है कि कितने लोगों को छुट्टी दी जाएगी, इसका फैसला कंपनी या कफील (Sponsor) के विवेक पर निर्भर करेगा।
मान लीजिए किसी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं और यदि सभी एक साथ हज के लिए आवेदन करेंगे, तो यह संभव नहीं होगा। ऐसे में:
- कंपनी यह तय करेगी कि हर साल कितने कर्मचारियों को अनुमति दी जाए।
- उदाहरण के लिए, हर साल 10, 15 या 20 लोगों को हज के लिए चुना जा सकता है, ताकि कंपनी का कामकाज भी प्रभावित ना हो।
इसलिए, बिना बहस या गलतफहमी के, कंपनी के नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि आपका नंबर इस साल नहीं आता, तो संभव है कि आपको अगले साल अवसर मिले।
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