UAE Visa: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने नागरिकों और निवासियों को ‘दोस्तों या रिश्तेदारों के वीज़ा’ सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। यह सेवा अथॉरिटी की Official Website और Smart App के माध्यम से उपलब्ध है।
इस वीज़ा के तहत, आप सिंगल या मल्टीपल एंट्री के विकल्प चुन सकते हैं। वीज़ा की अवधि 30 से 90 दिनों तक हो सकती है। यह वीज़ा 60 दिनों तक वैध रहता है, और वीज़ा धारक के प्रवास के दौरान इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
कैसे करें आवेदन?
- डिजिटल पहचान (Digital ID) से अथॉरिटी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉग इन करें।
- वीज़ा का प्रकार और अवधि चुनें।
- सभी जानकारी को सत्यापित करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
वीज़ा के लिए पात्रता शर्तें:
- पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
- वैध यात्रा टिकट और स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता UAE नागरिक या विदेशी निवासी का पहला या दूसरा दर्जे का दोस्त या रिश्तेदार होना चाहिए।
- विदेशी निवासी का कार्य स्तर अथॉरिटी द्वारा निर्धारित पहले या दूसरे स्तर में आना चाहिए।
Purpose And Benefits Of The Service: फेडरल अथॉरिटी के डायरेक्टर-जनरल, मेजर-जनरल सुहैल सईद अल खैली के अनुसार, यह वीज़ा सेवा परिवार और दोस्तों को एक साथ लाने और सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
यह पहल न केवल दोस्तों और रिश्तेदारों को UAE बुलाने की प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि देश में निवेश और रहने के अनुभव को भी बढ़ावा देती है।
अल खैली ने यह भी चेतावनी दी कि वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद समय पर देश छोड़ना अनिवार्य है। वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा।
यह सेवा UAE की पारिवारिक एकीकरण और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।