Iqama Re Entry Visa New Rules: सऊदी अरब में Iqama Huroob और प्रवासी लोगों पर नए नियम

Iqama Re Entry Visa New Rules: Saudi Ministry of Human Resources and Social Development की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी प्रवासी वर्कर पर Huroob लगाया गया है यानी उसे काम से अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाया गया है, तो उसके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

सऊदी अरब में जब किसी प्रवासी के ऊपर Huroob किया जाता है, तो उसके Saudi Jawazat के सिस्टम के अंदर सीज कर दिया जाता है। और इसके बाद: उसका Iqama ID नहीं बनेगा। Final Exit Visa नहीं लगेगा। और उसका नकल कफाला भी नहीं कराया जा सकेगा।

Huroob हटाने का तरीका

Iqama Re Entry Visa New Rules

सऊदी अरब में एक कंपनी की तरफ से पूछा गया है कि Huroob की स्थिति में क्या किया जा सकता है। यहां Ministry of Human Resources and Social Development ने बताया है कि:

अगर किसी वर्कर पर Huroob लगाया गया है, तो उसे अपने पुराने कफील (sponsor) के पास जाना होगा। और वहीं से Huroob Remove किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो वर्कर को Saudi Arabia से डिपोर्ट किया जाएगा।

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अगर किसी वर्कर ने काम पर न आकर गुस्से में बिना बताए कहीं और जाने की कोशिश की, तो Absher Platform के जरिए 15 दिन के अंदर-अंदर Huroob हटाया जा सकता है।

60 दिन की समय सीमा

60 दिन के भीतर वर्कर Nakal Kafala करा सकता है या Final Exit Visa लगाकर देश छोड़ सकता है और किसी पर भी पाबंदी नहीं होगी।

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60 दिन के बाद:

ना तो Nakal Kafala होगा और ना ही Iqama बनेगा और ना ही Final Exit Visa लगेगा इस स्थिति में Labor Court का सहारा लेना पड़ेगा, जो एक लंबा वक़्त हो सकता है।

Conclusion:

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सऊदी अरब के लेबर कानून बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। Huroob के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अपने sponsor या company से संपर्क करें। यह आपकी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है।

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