सऊदी अरब में Iqama ID Haroob Cancellation के बारे में नई जानकारी और नियम

सऊदी अरब में हाल ही में Iqama ID Haroob Cancellation की खबरों ने कामगारों के बीच चिंता बढ़ा दी है। Saudi Ministry of Human Resources and Social Development के अनुसार, अब Haroob लगाने का सिलसिला बंद हो गया है। इसकी जगह पर एक नया कानून लागू किया गया है जिसे “In Qata’a al-Amal” कहा जाता है। 

Iqama ID Haroob Cancellation


यह कानून सीधा कफील (sponsor) या कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। अगर कफील (sponsor) या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करती है, तो कामगारों को 60 दिनों के भीतर अपना नकल कफाला (Job transfer) कराना होता है, या फिर Final exit visa लेकर सऊदी अरब छोड़ना होता है।

Haroob Cancellation से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

अगर आप 60 दिनों के अंदर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो आपके ऊपर Haroob लग सकता है, जिससे सऊदी अरब में आप इल्लीगल हो जाते हैं। इसके बाद, Haroob हटाने का कोई तरीका नहीं बचता और आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाता है। और आगे चल कर आप को सऊदी अरब में इंट्री पर बैन भी लग सकता है।

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यह खबर कामगारों के लिए गंभीर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कफील (sponsor) या कंपनी से कोई मसला हो गया है। अगर आपके ऊपर “In Qata’a al-Amal” लगाया गया है, तो आपको 60 दिनों के भीतर कोई न कोई निर्णय लेना जरूरी है।

Haroob Cancellation से जुड़ी अफवाहें

अभी तक जिन लोगों के ऊपर पहले से Haroob लगा है, उनके लिए कैंसिलेशन का कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। हालांकि, यह हो सकता है कि भविष्य में सरकार इस दिशा में कोई नया कानून लेकर आए। इसलिए कामगारों को नियमित रूप से नई सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

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conclusion

सऊदी अरब में हुरूफ से जुड़ी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कामगारों को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। अगर आपका कफील या कंपनी से कोई विवाद हो जाता है, तो आपके पास 60 दिनों का समय है। इस समय के भीतर अपने कागजात सही कर लें ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो।

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