Kuwait Article 18 Visa Update: छोटी कंपनी बंद होने पर ट्रांसफर के नए नियम

Kuwait Article 18 Visa Update: छोटी कंपनी बंद होने पर ट्रांसफर के नए नियम

कुवैत में हजारों प्रवासी Article 18 Visa Kuwait यानी Private Sector Employment Visa पर काम करते हैं। इनमें से कई वर्कर्स का वीजा SME (Small Company) के तहत जारी होता है। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई छोटी कंपनी बंद हो जाती है या उसके पास काम नहीं है, तो ऐसे वर्कर्स क्या कर सकते हैं। यह जानकारी खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो Kuwait visa article 18 a के तहत काम कर रहे हैं।

वैध इकामा वालों के लिए राहत

अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है या उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं।
इसके लिए दो शर्तें लागू होंगी:

Kuwait Article 18 Visa Update: छोटी कंपनी बंद होने पर ट्रांसफर के नए नियम

  • पुरानी कंपनी की अनुमति — जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे, उसकी लिखित मंजूरी जरूरी है।
  • नई कंपनी की स्वीकृति — जिस कंपनी में आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उसकी भी सहमति आवश्यक है।

अगर दोनों कंपनियां सहमत हैं और आपका Iqama (Residency Permit) वैध है, तो ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यह नियम खासकर Article 18 visa kuwait के अंतर्गत आने वाले वर्कर्स पर लागू होता है।

एक्सपायर इकामा वालों के लिए प्रक्रिया

अगर किसी वर्कर का Iqama एक्सपायर हो चुका है, तो वह ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ऐसे मामलों में वर्कर को अपनी Embassy से संपर्क करना होगा। एम्बेसी आगे की प्रक्रिया पूरी करके वर्कर को देश वापस भेजने में मदद करेगी।

क्यों ज़रूरी है यह जानकारी

कुवैत में कई छोटे व्यवसाय आर्थिक दबाव या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में वर्कर्स के पास सही जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि वे समय पर कदम उठा सकें। वैध दस्तावेज़ बनाए रखना—जैसे Iqama और Passport—आपके अधिकारों को सुरक्षित रखता है और Kuwait visa article 18 a के तहत भविष्य की परेशानियों से बचाता है।

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