सऊदी जवाज़ात का बयान
सऊदी अरब के Jawazat (General Directorate of Passports) ने कहा है कि सिर्फ Final Exit Visa लगने से कंपनी और कफील की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब तक वर्कर सऊदी अरब छोड़कर अपने देश वापस नहीं जाता, तब तक कंपनी और कफील जिम्मेदार रहते हैं।
अगर वर्कर नहीं जाता तो
यदि वर्कर फाइनल एग्जिट लगने के बाद भी सऊदी अरब में रहता है या कहीं और काम करता है, तो कंपनी और कफील को फाइनल एग्जिट कैंसिल करना होगा और वर्कर को Hurub (Runaway) Status में डालना होगा। ऐसा होने पर वर्कर को अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
Final Exit Visa के नए नियम
सऊदी सरकार ने फाइनल एग्जिट वीजा से जुड़ा नियम बदल दिया है। पहले वीजा मिलने के बाद 60 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब यह अवधि Iqama Validity पर निर्भर करेगी।
- इकामा में 30 दिन से कम समय होने पर फाइनल एग्जिट जारी नहीं होगा।
- इकामा में 30 दिन से ज्यादा समय होने पर ही फाइनल एग्जिट वीजा लगेगा।
- फाइनल एग्जिट लगने के बाद वर्कर को इकामा की बची हुई अवधि के भीतर देश छोड़ना होगा।
नतीजा
वर्करों को सलाह दी जाती है कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद समय पर सऊदी अरब छोड़ें। देरी करने या छिपकर काम करने पर हुरूब दर्ज हो सकता है और डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ जाता है।