Uttar Pradesh में शादी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी सरकार ने शादी से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अब भागे हुए जोड़ों के लिए Video Recording अनिवार्य कर दी गई है और शादी का रजिस्ट्रेशन वर-वधू के निवास पते के आधार पर ही होगा।
अब पंजीकरण विवाह स्थल पर नहीं, निवास पते पर होगा
पहले शादी जहां होती थी, वहीं पंजीकरण हो जाता था। लेकिन अब नया नियम लागू हो गया है। अब शादी का रजिस्ट्रेशन उसी जगह होगा जहां लड़का या लड़की रहते हैं। यानी उनके स्थायी पते पर ही पंजीकरण मान्य होगा।
भागे हुए जोड़ों के लिए सख्ती
अगर कोई जोड़ा घर से भागकर शादी करता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी जरूरी होगी। अगर परिवार से कोई नहीं है तो पंडित, मौलवी या पादरी गवाह बन सकते हैं। साथ ही शपथ पत्र देना भी जरूरी कर दिया गया है।
शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक शादी की पूरी रिकॉर्डिंग करनी होगी और उसे पेनड्राइव में जमा करना होगा। यह फैसला फर्जी शादियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ बदलाव
इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी थीं, जिनमें फर्जी शादी रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए। जांच में पाया गया कि 90% मामलों में गवाह फर्जी थे। कुछ केसों में लड़कियों को बहला-फुसलाकर शादी के बाद गलत धंधों में धकेला गया था।
अंतरिम गाइडलाइन लागू
हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को छह महीने में गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया था। अभी शुरुआती तौर पर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। बाद में कैबिनेट से मंजूरी के बाद विस्तृत नियम लागू होंगे।