नया नियम प्रवासियों के लिए
कुवैत में जितने भी प्रवासी काम करते हैं, अब उन्हें छुट्टी पर जाने से Exit Paper लेना अनिवार्य होगा। यानी आपकी कंपनी या कफील (Sponsor) आपको छुट्टी देगा और उसके बाद ही आप जा पाएंगे।
1 जुलाई 2025 से लागू
1 जुलाई 2025 से कुवैत में एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत किसी भी प्रवासी कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले एग्जिट पेपर लेना जरूरी होगा, चाहे वह किसी भी कंपनी या कफील (Sponsor) के अधीन क्यों न हो।
पहले क्या होता था?
पहले आपको सिर्फ टिकट कराना होता था और आप छुट्टी पर चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी एग्जिट परमिट लेना जरूरी है।
एग्जिट पेपर कैसे मिलेगा?
आपकी कंपनी या कफील (Sponsor) ही एग्जिट परमिट जारी करेगा। आप इसे साहिल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं।
एयरपोर्ट पर जांच होगी
एयरपोर्ट पहुंचने पर अधिकारी आपका एग्जिट पेपर देखेंगे। तभी आपको कुवैत से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी।