सऊदी जकात एंड कस्टम अथॉरिटी का नया फैसला
सऊदी जकात और कस्टम विभाग ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जो 18 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुका है। अब तक Saudi Arabia में शॉपिंग करने वाले विदेशी नागरिकों को हर खरीदारी पर 15% वेट टैक्स चुकाना पड़ता था।
अब मिलेगा टैक्स रिफंड
इस नए कानून के तहत जो भी लोग टूरिस्ट या Visit Visa पर सऊदी अरब आएंगे और यहां शॉपिंग करेंगे, उन्हें वापसी के वक्त 15% वेट टैक्स रिफंड कर दिया जाएगा।
जीसीसी देशों के यात्रियों को भी फायदा
GCC Countries से आने वाले यात्रियों को भी अगर वो सऊदी अरब में शॉपिंग करते हैं, तो वेट टैक्स रिफंड मिल सकता है।
टैक्स रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज़
हालांकि प्रक्रिया की पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि रिफंड के लिए एयरपोर्ट पर बिल दिखाना ज़रूरी होगा। इसलिए कोई भी सामान खरीदते वक्त पक्की इलेक्ट्रॉनिक बिल जरूर लें, जिस पर दुकान की मोहर लगी हो।
किन आइटम्स पर मिलेगा रिफंड?
अभी यह भी साफ नहीं है कि किन सामानों पर रिफंड मिलेगा। जैसे कि गोल्ड, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि पर रिफंड मिलेगा या नहीं इसके लिए आगे और जानकारी दी जाएगी।
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