Kuwait में कर्मचारियों की सैलरी भुगतान को लेकर सरकार का सख्त निर्देश

मंत्री का बयान: 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य

Kuwait के मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश में कार्यरत वर्करों को हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य है। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिससे प्रवासी और स्थानीय वर्करों को समय पर सैलरी मिल सके।

सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान

Kuwait Public Authority for Man Power ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य उन कंपनियों को सूचित करना है जो प्रवासी वर्करों के लिए आवास और रोजगार प्रदान करती हैं। इस अभियान में मुख्य आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया है, ताकि सभी नियोक्ता कानूनी दायित्वों को समझ सकें और उनका पालन कर सकें।

कंपनियों को वेतन भुगतान का सख्त निर्देश

Kuwait Public Authority for Man Power ने जोर देकर कहा कि प्रवासी वर्करों की सैलरी हर महीने की 7 तारीख से पहले उनके बैंक खाते में जमा कर दी जानी चाहिए। यह नियम वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

कानून उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई कंपनी या नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है और समय पर सैलरी भुगतान नहीं करता है, तो उस पर कुवैत के लेबर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून का उद्देश्य वर्करों को उनके अधिकार दिलाना और उनके हितों की रक्षा करना है।

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