कुवैत में वेतन को लेकर नया कानून लागू
Kuwait सरकार ने नया कानून लागू किया है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य होगा।
पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर की पहल
कुवैत Public Authority for Manpower (PAM) ने सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रवासी वर्करों की सैलरी और आवास से जुड़ी आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है।
कंपनियों के लिए अनिवार्य वेतन भुगतान नियम
Manpower Authority ने निर्देश दिया है कि प्रवासी वर्करों की सैलरी 7 तारीख से पहले उनके खाते में पहुंचना चाहिए। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों या नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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