UAE: यात्रियों के सामान खोने पर एयरलाइंस को प्रति किलो Dh500 तक का भुगतान करना पड़ सकता है

प्रश्न: मैंने पिछले महीने यूरोप से UAE की यात्रा एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के साथ की थी। दुबई पहुंचने पर मुझे एयरलाइन ने सूचित किया कि मेरा बैग, जिसमें Dh50,000 मूल्य की कीमती वस्तुएं थीं, लंदन हवाई अड्डे पर छूट गया है। बार-बार संपर्क करने के बाद भी, एयरलाइन मुझे लगातार यही बहाना दे रही है कि बैग एक-दो दिनों में डिलीवर कर दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा बैग खो दिया है। क्या मैं पूरे Dh50,000 का दावा कर सकता हूं और मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा मांग सकता हूं? ऐसे मामलों में मेरे क्या अधिकार हैं?

उत्तर: ऐसा माना जाता है कि आपने यूरोप से दुबई की यात्रा के दौरान अपना सामान चेक-इन किया था।

यूएई में लागू Federal Decree Law No. 50 of 2022 Issuing the Commercial Transactions Law के अनुच्छेद 353(2) के अनुसार, किसी भी एयरलाइन, जिसने यूएई से उड़ान भरी हो या यूएई में उतरी हो, अपने यात्रियों के चेक-इन सामान के लिए उत्तरदायी होती है।

इसके अलावा, यदि किसी यात्री का चेक-इन किया हुआ सामान क्षतिग्रस्त होता है या खो जाता है, तो एयरलाइन को मुआवजा देना पड़ सकता है। यह अनुच्छेद 356(1) के तहत निर्धारित है, जिसमें कहा गया है कि “यदि एयरलाइन के द्वारा सामान के साथ यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है, जिसके कारण नुकसान, नाश या क्षति होती है, तो एयरलाइन इसके लिए उत्तरदायी होगी।”

यदि सामान खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो एयरलाइन को प्रति किलो सामान के लिए Dh500 तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। यह अनुच्छेद 359(2) में उल्लिखित है, जिसमें कहा गया है कि “यदि यात्री या सामान की विशेष महत्ता की घोषणा की गई है और अतिरिक्त शुल्क दिया गया है, तो एयरलाइन उस मूल्य के अनुसार मुआवजा देने के लिए बाध्य होगी, जब तक कि एयरलाइन यह प्रमाणित न कर दे कि घोषित मूल्य असली मूल्य से अधिक था।”

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साथ ही, यात्री एयरलाइन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित है, जिसमें यात्रियों को निम्नलिखित अदालतों में दावा दर्ज करने का विकल्प दिया गया है:

  1. वह अदालत जहां एयरलाइन का मुख्यालय स्थित है।
  2. वह अदालत जहां एयरलाइन की गतिविधियों का मुख्य कार्यालय स्थित है।
  3. वह अदालत जो यात्री के टिकट पर उल्लिखित है।
  4. गंतव्य की अदालत।

इन प्रावधानों के आधार पर, आप सबसे पहले अपने टिकट पर लिखे नियम और शर्तों की जांच करें, जहां सामान खोने से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख होता है। फिर आप एयरलाइन को औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि एयरलाइन का जवाब संतोषजनक न हो, तो आप Dubai Civil Aviation Authority में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समस्या का समाधान न होने पर आप Dubai Courts में दीवानी मुकदमा दायर करके मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

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