अब सऊदी अरब में सालाना छुट्टियां
Saudi New Labor law 2025: सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासी वर्कर्स को हर साल 21 दिन या 30 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ कंपनियां और कफील (sponsor) अपने वर्कर्स को छुट्टियां नहीं देते। ऐसे मामलों में वर्कर्स अपने देश नहीं जा पाते और उनकी छुट्टियों का पैसा भी नहीं दिया जाता।
सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 109 का प्रावधान
सऊदी लेबर कानून के Article 109 के अनुसार, अगर किसी प्रवासी वर्कर को सऊदी अरब में काम करते हुए 5 साल या उससे कम का समय हुआ है, तो उसे हर साल 21 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ दी जानी चाहिए।
अगर कोई वर्कर 5 साल से अधिक समय से किसी कंपनी या कफील (sponsor) के पास काम कर रहा है, तो उसे हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और वह भी पूरी सैलरी के साथ।
कफील द्वारा छुट्टी रोकने का अधिकार
कफील (sponsor) को यह अधिकार है कि वह किसी वर्कर को किसी विशेष कारण से छुट्टी पर जाने से रोक सकता है। हालांकि, यह रोक अधिकतम 90 दिनों तक ही हो सकती है। इसके साथ ही कफील (sponsor) को यह कारण लिखित में देना होगा कि उन्होंने वर्कर को क्यों रोका है।
सालाना छुट्टी की समाप्ति का नियम
अगर कोई वर्कर अपनी सालाना छुट्टी का उपयोग नहीं करता है, तो वह छुट्टी समाप्त हो सकती है। लेकिन सऊदी लेबर कानून के अनुसार, वर्कर्स की छुट्टी और उसका पैसा बचाने का तरीका भी दिया गया है।
छुट्टियों को बचाने का तरीका
सऊदी लेबर कानून के Article 110 के अनुसार, अगर वर्कर को कफील (sponsor) या कंपनी ने किसी कारण से छुट्टी पर जाने से रोका है, तो इसे लिखित में दर्ज करना होगा।
- कफील (sponsor) या कंपनी को लिखित रूप में यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने वर्कर को छुट्टी पर जाने से क्यों रोका।
- वर्कर की छुट्टी के बदले उसे पैसा दिया जाएगा या अगले साल छुट्टी के रूप में मुआवजा दिया जाएगा।
Conclusion:
सऊदी लेबर कानून Article 109 और Article 110 के अनुसार, वर्कर्स की सालाना छुट्टियों और उनकी सैलरी को सुरक्षित रखने के प्रावधान हैं। वर्कर्स को चाहिए कि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और किसी भी अन्याय की स्थिति में लिखित प्रमाण प्राप्त करें। इससे उनकी छुट्टी और सैलरी दोनों की सुरक्षा हो सकती है।