वर्कर्स और कंपनियों के अधिकारों में बड़े बदलाव
Saudi Arabia में 19 फरवरी 2025 से नया लेबर लॉ लागू हो रहा है। इस नए कानून का उद्देश्य वर्कर्स और कंपनियों के अधिकारों को संतुलित करना है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि यह नया कानून कैसे लागू होगा और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं।
1. वर्कर और कंपनी दोनों को अधिकार
पहले जो वर्कर नए वीजा पर आते थे, उन्हें केवल 90 दिन का परीक्षण काल (टेस्टिंग पीरियड) दिया जाता था। इस दौरान कंपनी को वर्कर को रिजेक्ट कर वापस भेजने का अधिकार होता था।
अब नए कानून के तहत:
- वर्कर को भी यह अधिकार होगा कि वह 180 दिनों के भीतर काम छोड़ सकता है।
- परीक्षण काल 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है।
- अगर वर्कर दिए गए काम से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने देश लौट सकता है।
2. एग्रीमेंट खत्म करने का नया प्रावधान
नए लेबर लॉ में एग्रीमेंट खत्म करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं:
- कंपनी को वर्कर को काम से निकालने के लिए 60 दिन पहले नोटिस देना होगा।
- वर्कर को कंपनी छोड़ने के लिए 30 दिन पहले सूचना देनी होगी।
- अगर कंपनी 30 दिनों के भीतर वर्कर के नोटिस का जवाब नहीं देती, तो वह स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
3. रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सुविधा
वर्कर को अब रिहाइश (रहने की जगह) और ट्रांसपोर्ट की सुविधा कंपनी या कफील द्वारा दी जाएगी।
- अगर कंपनी यह सुविधा नहीं देती, तो खर्च कंपनी या कफील को वहन करना होगा।
- यह बदलाव वर्कर्स के लिए जीवन को आसान बनाएगा।
4. ओवरटाइम के नियम
ओवरटाइम को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं:
- वर्कर को ओवरटाइम का पैसा या छुट्टी, दोनों में से एक विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।
- उदाहरण के लिए, अगर वर्कर ने 24 घंटे ओवरटाइम किया है, तो वह तीन दिन की छुट्टी ले सकता है।
सऊदी अरब में 19 फरवरी 2025 से लागू होने वाला नया लेबर लॉ वर्कर्स और कंपनियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। वर्कर्स को अपने अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी और कंपनियों को नए नियमों के तहत काम करने का स्पष्ट दिशानिर्देश मिलेगा।