कुवैत में New Traffic कानून 22 अप्रैल से लागू होगा

कुवैत में नया ट्रैफिक कानून

कुवैत के Ministry Of Interior ने गुरुवार को घोषणा की कि New Traffic कानून, जो गंभीर उल्लंघनों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है, 22 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह कानून बुधवार को आधिकारिक गजट “Kuwait Al-Youm” में प्रकाशित किया गया और लागू होने से पहले 90 दिनों की अवधि दी गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इन 90 दिनों के दौरान पुराने कानून के तहत मौजूदा दंड और जुर्माने जारी रहेंगे। यह नया कानून 48 साल पुराने ट्रैफिक कानून की जगह लेगा।

जुर्माने की नई दरें:

  • प्रतिबंधित स्थानों पर पार्किंग के लिए न्यूनतम जुर्माना अब KD 15 होगा, जो पहले KD 5 था।
  • शराब या नशे की हालत में वाहन चलाकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाने या मौत का कारण बनने पर जुर्माना KD 5,000 तक हो सकता है।

अन्य उल्लंघनों के लिए जुर्माने:

  • गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर जुर्माना KD 5 से बढ़ाकर KD 75 किया गया।
  • सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर जुर्माना KD 10 से बढ़ाकर KD 30 किया गया।
  • लापरवाही से गाड़ी चलाने और रेड लाइट पार करने पर जुर्माना KD 150 होगा।
  • अत्यधिक गति (स्पीडिंग) के लिए जुर्माना KD 70 से लेकर KD 150 तक होगा, जो स्पीड लिमिट के उल्लंघन की सीमा पर निर्भर करेगा।
  • प्रदूषण फैलाने वाले, शोर करने वाले या हानिकारक तरल पदार्थ रिसाव करने वाले वाहनों पर जुर्माना KD 75 होगा।
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थान पर पार्किंग करने पर जुर्माना 15 गुना बढ़ाकर KD 150 किया गया।
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शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग:

  • ऐसा करने वालों पर KD 1,000 से लेकर KD 3,000 तक का जुर्माना और 1-2 साल की जेल हो सकती है।
  • यदि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान होता है, तो जुर्माना KD 2,000 से लेकर KD 3,000 तक होगा, साथ ही 1-3 साल की जेल।
  • गंभीर चोट या मौत के मामले में जुर्माना KD 2,000 से लेकर KD 5,000 तक और 2-5 साल की जेल का प्रावधान है।

अन्य महत्वपूर्ण नियम:

  • प्रवासी नागरिक केवल एक वाहन अपने नाम पर पंजीकृत कर सकते हैं।
  • बच्चों को सामने की सीट पर बिठाने या बिना सीट बेल्ट के पीछे की सीट पर छोड़ने पर KD 50 का जुर्माना होगा।
  • लाइसेंस के बिना या जब्त किए गए लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर KD 75 का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यातायात संकेतों और लाइनों का पालन न करने पर KD 50 का जुर्माना होगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये नए नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किए गए हैं। नागरिकों से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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