सऊदी अरब में सप्लाई कंपनियों के लिए नया Labour Law लागू

सऊदी अरब के सप्लाई कंपनियों के लिए नई व्यवस्था

Labour Law: सऊदी अरब में सप्लाई कंपनियों के लिए Ministry of Manpower की तरफ से नया कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत, सप्लाई कंपनियों को अपने ठेकेदारों को अलग-अलग पैकेज उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें मजदूरी प्रति घंटे के हिसाब से तय की जाएगी।

प्रवक्ता के मुताबिक, सप्लाई कंपनियों को वर्कर्स को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन देना होगा। यह कदम उन वर्कर्स के लिए राहत लेकर आया है जो सप्लाई कंपनियों में बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं।

वर्कर्स के अधिकार और बेहतर भविष्य

कानून का उद्देश्य वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा करना है। अब कंपनियों को वर्कर्स को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन देना होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Conclusion

यह कानून सऊदी अरब में वर्कर्स के लिए बड़ी राहत है। यह सुनिश्चित करेगा कि वर्कर्स को उनका अधिकार और मेहनत का सही मूल्य मिले। आने वाले समय में, यह कदम वर्कर्स के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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