सऊदी अरब में प्रवासी वर्कर इसके बारे में सवाल भी करते हैं कि “How To Cancel Final Exit Visa Without Kafeel” तो इसके बारे में खबर ही आ चुकी है क्योंकि बहोत बार क्या होता है कि जो कफील (sponsor) है या कंपनी है गुस्से में या किसी और वजह से वो अपने वर्कर का Final Exit Visa लगा देते हैं। लेकिन जो वर्कर है वो जाना नहीं चाहता, वो सऊदी अरब में काम करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका Final Exit Visa लग जाता है।
ये खबर इसी के बारे में आई है।अगर आपका फाइनल एग्जिट वीजा लग चुका है और आप “Cancel Final Exit Visa Without Kafeel” कराना चाहते हैं तो देखिए कैंसिल कराने की कोई फीस नहीं है।
अगर आपका कफील (sponsor) या कंपनी जिसने भी आपका फाइनल एक्जिट वीजा लगाया है अगर वो एग्री होता है तो वो अपने Absher Account से जो बिजनेस Absher Account है उनका उसको ओपन करके मुश्किल से एक दो मिनट के अंदर-अंदर ही आपका फाइनल एग्जिट वीजा कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने में कोई भी Final Exit Visa Cancellation Fee नहीं लगती है।
60 दिन के बाद का जुर्माना
लेकिन यहां पर यह बताया गया है अगर Final Exit Visa को लगे हुए 60 दिन गुजर जाते हैं और आप सऊदी अरब को छोड़ के नहीं जाते यानी आपका जो फाइनल एग्जिट वीजा लगा था वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
और अगर आपका Iqama भी Expire हो चुका है और उसको एक्सपायर हुए तीन दिन भी गुजर चुके हैं तो फिर आप जब दोबारा से इकामा बनवाने जाएंगे तो 500 रियाल का और जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा।
कफील (sponsor) से बात करना जरूरी
इस चीज का आप ख्याल रखें अगर आपका Final Exit Visa लग चुका है तो पहले कोशिश करें अपने कफील (sponsor) कंपनी से बात करें उनसे उसको कैंसिल कराने की।
अगर वो एग्री हो जाता है तो वह कैंसिल कर ही देंगे। अगर लड़ाई झगड़े में या किसी और वजह से उन्होंने आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगाया है तो यह सवाल उठता है कि “Can Final Exit Visa Be Cancelled?” ऐसे में वे उसे यकीनन कैंसिल नहीं करेंगे।
और खुद से Cancel Final Exit Visa Without Kafeel कराने के तरिके
आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है जो कि खबर में बताया है Saudi Ministry की तरफ से। उन्होंने यह बताया है अगर आप खुद से अपना फाइनल एग्जिट वीजा How To Cancel Final Exit Visa करना चाहते हैं तो फिर आपको Labor Court में जाना होगा और वहां पर अपने कफील (sponsor) और कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करानी होगी।
यानी वहां पर आपको केस दर्ज कराना होगा और जो भी वजह उसकी रही होगी आपको वो बताना होगा उसमें कि किस वजह से आपके (sponsor) और कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगाया है।
सऊदी लेबर कोर्ट का फैसला और वीजा कैंसिल
अगर Saudi Labor Court का डिसीजन आपके फेवर में होता है यानी अगर कोर्ट का फैसला आपके हक में सुनाया जाता है तो फिर जो आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगा हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा वो भी आपके बिना कफील (sponsor) और कंपनी की मर्जी के।
लेकिन आपको Saudi Jawazat में जाना होगा और यह सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेके जाने होंगे।
Conclusion:
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि “How To Cancel Final Exit Visa Without Kafeel“, तो यह तरीका आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है। फाइनल एग्जिट वीजा को सही तरीके से और बिना किसी जुर्माने के कैंसिल करने के लिए वक़्त पर कदम उठाएं। इसके अलावा, अगर आपके कफील sponsor सहमत नहीं होते, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत Saudi Labor Court से मदद लें। इससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और जुर्मानों से बच सकते हैं।